March 14, 2025

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मथुरा18जनवरी25*बलात्कारी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

मथुरा18जनवरी25*बलात्कारी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

मथुरा18जनवरी25*बलात्कारी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

 

संवाददाता सतीश कुमार की खास खबर न्यूज़ यूपीआजतक*

 

*मथुरा 18 जनवरी 2025* गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय पोक्सो 02 जनपद मथुरा द्वारा वादी की पुत्री को षडयन्त्र के तहत बहलाने फुसलाने वाली अभियुक्ता को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड व बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 11 वर्ष का कठोर कारावास व 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध मथुरा के कुशल नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय पोक्सो 02 जनपद मथुरा द्वारा मु0अ0सं0 91/2016 धारा 363,366,376,120 बी भादवि व 04 पोक्सो एक्ट थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त छोटू पुत्र समशुद्दीन नि0 द्वारिकापुरी दिल्ली गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद को 11 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्ता को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
दण्डित अभियुक्तगण के नाम व पता छोटू पुत्र समशुद्दीन नि0 द्वारिकापुरी दिल्ली गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद अभियुक्ता
अभियोग का विवरण
(मु0अ0सं0 91/2016 धारा 363,366,376,120 बी भादवि थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा)

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