February 19, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

मथुरा14 अक्टूबर24*चाइनीज गार्लिक पर प्रतिबंध के बाद भी विक्रय किए जाने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मथुरा14 अक्टूबर24*चाइनीज गार्लिक पर प्रतिबंध के बाद भी विक्रय किए जाने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मथुरा14 अक्टूबर24*चाइनीज गार्लिक पर प्रतिबंध के बाद भी विक्रय किए जाने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित जनहित वाद संख्या 832/ 2024 मोतीलाल यादव व बनाम भारत संघ के संदर्भ में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चाइनीज गार्लिक पर प्रतिबंध के बाद भी विक्रय किए जाने के सूचना के आधार पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त के आलोक में आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि फंगस प्रभावित होने एवं कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा होने के कारण चाइनीज लहसुन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। इसकी पहचान इसकी कलियों में सफेद के साथ गुलाबी रंग होना। जड़ का नहीं होना और बड़े साइज का होना तथा सबसे महत्वपूर्ण देसी लहसुन की तुलना में सस्ता होना प्रमुख रूप से है।

भारत सरकार द्वारा चाइनीज लहसुन के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति को इसके विक्रय अथवा भंडारण की सूचना मिलती है तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 पर तुरंत सूचित करें। चाइनीस गार्लिक के संबंध में कोई भी सूचना शिकायत सीधे उक्त हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है।
धीरेंद्र प्रताप सिंह ,सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय, जनपद मथुरा एवं राजेन्द्र सिंह, मण्डी सचिव मथुरा, ज्ञान पाल सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मथुरा एवं धर्मेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा नवीन गल्ला मंडी स्थित लगभग एक दर्जन लहसुन के थोक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया किंतु किसी भी व्यापारी के पास चीनी लहसुन विक्रय हेतु संग्रहित नहीं पाया गया सभी व्यापारियों को चाइनीस लहसुन पर प्रतिबंध लगे होने के संबंध में अवगत करा दिया गया है और आदेशित कर दिया गया है कि किसी भी दिशा में जनपद में चाइनीस लहसुन का विक्रय ना होने पाए।

Taza Khabar