November 22, 2024

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मथुरा 30 मई 2024* गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास व 52 हजार रू0 के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

मथुरा 30 मई 2024* गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास व 52 हजार रू0 के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

मथुरा 30 मई 2024* गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास व 52 हजार रू0 के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

थाना मांट, जनपद मथुरा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ”ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध* के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 30.05.2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो मथुरा द्वारा मु0अ0सं0 203/2022 धारा 376/363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मांट जनपद मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र निवासी प्रेमनगर थाना मांट जनपद मथुरा को आजीवन कारावास व 52 हजार रू0 के अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।

दण्डित अभियुक्त का नाम व पता एवं अभियोग
अखिलेश पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र निवासी प्रेमनगर थाना मांट जनपद मथुरा
(मु0अ0सं0 203/2022 धारा 376/363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मांट जनपद मथुरा)

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