November 22, 2024

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मथुरा 28 मई 2024* एक अभियुक्त को 10 माह के साधारण कारावास व 800/- रूपये के अर्थदंड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया

मथुरा 28 मई 2024* एक अभियुक्त को 10 माह के साधारण कारावास व 800/- रूपये के अर्थदंड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया

मथुरा 28 मई 2024* एक अभियुक्त को 10 माह के साधारण कारावास व 800/- रूपये के अर्थदंड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया

*“Operation Conviction”*

*गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से एक अभियुक्त को 10 माह के साधारण कारावास व 800/- रूपये के अर्थदंड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।*

*थाना कोतवाली, जनपद मथुरा*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ”ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 28.05.2024 को माननीय न्यायालय A.C.J.M जनपद मथुरा द्वारा मु0अ0सं0 13/2014 धारा 379,411,414,465 भादवि थाना कोतवाली जनपद मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ हनुमान पुत्र अमर सिंह निवासी बछगॉव थाना मगोर्रा जनपद मथुरा को 10 माह के साधारण कारावास व 800/- रूपये के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
*दण्डित अभियुक्त का नाम व पता एवं अभियोग–*
पुष्पेन्द्र उर्फ हनुमान पुत्र अमर सिंह निवासी बछगॉव थाना मगोर्रा जनपद मथुरा
(मु0अ0सं0 13/2014 धारा 379,411,414 भादवि थाना कोतवाली जनपद मथुरा)

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