April 18, 2026

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मथुरा 17 अप्रैल 26* -मिशन शक्ति फेज 5.0 ( द्वितीय चरण) *

मथुरा 17 अप्रैल 26* -मिशन शक्ति फेज 5.0 ( द्वितीय चरण) *

मथुरा 17 अप्रैल 26* -मिशन शक्ति फेज 5.0 ( द्वितीय चरण) *

मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खबर यूपीआजतक

*मथुरा* *बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान सशक्तिकरण के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्वन हेतु वासन्तिक नवरात्रि के पावन पर्व पर मिशन शक्ति के विषेश अभियान फेज – 5.0 के द्वितीय चरण आज दिनांक 17.04.2026 को सुरेश चन्द्र रावत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ नोडल मिशन शक्ति जनपद मथुरा द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिला सुरक्षा सम्बन्धी जनपदीय कान्फ्रेन्स का आयोजन रिजर्व *पुलिस लाइन्स स्थित सभागार मे किया गया, जिसमें चिकित्सक (सरकारी/प्राइवेट), अध्यापक/अध्यापिका (विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल/ कालेज स्तर तक), इण्डस्ट्रियल / ऐसे उद्यमी जिनके प्रतिष्ठानों में बडी संख्या में महिलायें कार्यरत है, महिला छात्रावासो के प्रबन्धक, मुख्य बाजारों के व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों/सदस्यो, कार्य योजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/आयोजन सुनिश्चित किए जाने हेतु उक्त गोष्टी में महिला सशक्तिकरण के निर्देशों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये जो निम्नवत है -*

1.स्वास्थ चिकित्सासिविर का आयोजन महिला स्वास्थय पर चर्चा एन्सीनेटर व वैन्डिग मशीन के प्रयोग की जानकारी प्रदान करना । मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी पढाओ बेटी बचाओं योजना, उज्जवला योजना वन स्टोप सेन्टर, पोषण योजना पी0 एम0 स्वानिधि योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, महिला ई-हाट योजना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कराना । आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन नं0 1098, महिला हेल्पलाइन 181/1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम -112, एम्बुलेंस 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना ।
2.विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करना, पाक्सो एक्ट-2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 आदि कानूनों का जानकारी प्रदान किया जाना ।
3.भारत की सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं यथा वीरांगनाएं, कवियित्रियाँ, स्वतन्त्रता सेनानी, उद्यमी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया जाना ।
4.प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउंसिलिंग की व्यवस्था किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षक एवं काउंसलर का महिला होना आवश्यक है ।
5.उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना, जिसके सदस्यों में महिला सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु वित्तीय साक्षरता के लिए संगोष्ठी / सेमिनार का आयोजन कराया जाना।
6.छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरुक किया गया ।

*नोट – गोष्ठी में लगभग 109 जिसमें चिकित्सक (सरकारी/प्राइवेट),अध्यापक/ अध्यापिका (विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल/ कालेज स्तर तक), इण्डस्ट्रियल / ऐसे उद्यमी जिनके प्रतिष्ठानों में बडी संख्या में महिलायें कार्यरत है, महिला छात्रावासो के प्रबन्धक,मुख्य बाजारों के व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों/सदस्यो,ने प्रतिभाग किया । सभी को आवश्यक निर्देश दिये गये ।*

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