मथुरा 04 जून 2024* काका उर्फ देवकी पुत्र महीपाल निवासी ढकू थाना मांट जनपद मथुरा को 20 साल की सजा के साथ 55 हजार का जुर्माना लगा । गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55 हजार रू0 के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। थाना मांट, जनपद मथुरा श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ”ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय* के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 04.06.2024 को माननीय न्यायालय पोक्सो-II मथुरा महोदय द्वारा मु0अ0सं0 67/2019 धारा 376/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना मांट जनपद मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त काका उर्फ देवकी पुत्र महीपाल निवासी ढकू थाना मांट जनपद मथुरा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55 हजार रू0 के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
दण्डित अभियुक्त का नाम व पता एवं अभियोग
काका उर्फ देवकी पुत्र महीपाल निवासी ढकू थाना मांट जनपद मथुरा
(मु0अ0सं0 67/2019 धारा 376/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना मांट जनपद मथुरा)
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