समाहरणालय, भागलपुर बिहार से शैलेन्द्र कुमार गुप्ता यूपी आजतक
भागलपुर16मार्च24*जिला दंडाधिकारी ने भागलपुर में लगाया निषेधाज्ञा*
*चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा*
भागलपुर, 16 मार्च 2024,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा दिनांक 16.03.2024 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन पर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित / असामाजिक तत्त्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक-शांति भंग हो सकती है।
अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में में डॉ० नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से०, जिला दंडाधिकारी, भागलपुर संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण भागलपुर जिला के अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ-
1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा।
2. The Bihar Control of the use and play of Loud-Speakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरूद्ध संदेश, WhatsApp. Facebook अथवा अन्य सोशल मीडिया या SMS अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से आदान प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी को भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे।
6. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
7. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी
हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। (शस्त्र की परिभाषा के संबंध में भा०द०सं० की धारा 153AA में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है) (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण 1) कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति / संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों को इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं एवं एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन करना होगा।
10. वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित है एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। साथ ही वाहनों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी की0अनुमति से ही होगा।
11. नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तियों एवं वाहनों के संबंध में लगाई गई सीमाओं काअनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा एवं चुनाव प्रचार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करना होगा।
12. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 16.03.2024 के अपराह्न से जारी किया गया।

More Stories
बिजनौर 14 फ़रवरी 26*वेलेंटाइन डे बड़ा खुलासा: बिजनौर के रेस्टोरेंट के ‘VIP रूम’ में कपल्स के गुप्त वीडियो बनाए जा रहे थे!** 🚨
कौशाम्बी 14 फ़रवरी 26*यूपी आजतक न्यूज चैनल पर कौशाम्बी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
कौशाम्बी 14 फ़रवरी 26*जबतक मनरेगा को मूल स्वरूप में बहाल नहीं करेंगे तबतक मनरेगा योजना की लड़ाई जारी रहेगी – प्रदीप मिश्रा अंशुमन*