June 30, 2025

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भागलपुर11जून23*सनहोला के मदारगंज में हुआ विधिक जागरूकता आयोजन।

भागलपुर11जून23*सनहोला के मदारगंज में हुआ विधिक जागरूकता आयोजन।

भागलपुर11जून23*सनहोला के मदारगंज में हुआ विधिक जागरूकता आयोजन।
कहलगांव
कहलगांव अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वाधान में अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा एवम मुंसिफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा के निर्देशन में पैनल अधिवक्ता श्रीमति रेशमा कुमारी और पीएलवी आकाश कुमार ने मदरगंज पंचायत परिसर में तेजाब पीड़ितों हेतु विधिक सेवा विषय पर लोगों को दी जानकारी। अधिवक्ता रेशमा कुमारी ने बताया की नालसा कार्य योजना अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो लोगों के बीच विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता फैलाने के विषय में उचित उपाय करे
इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित चाहे वो अवैध व्यापार द्वारा लाए गये हों अथवा स्वैच्छिक यौनकर्मी हों, एक अत्यधिक पिछड़ा समूह है। उनके या तो अधिकार भुला दिये गये हैं या उनके जीवन एवं रहने की दशा से किसी का कोई सम्बन्ध नहीं है या इसमें किसी को कोई रूचि नहीं है कि उनके एवं उनके बच्चों के साथ क्या घटित होता है। उनकी यही दशा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने हेतु अधिकारवान बनाती हैं।
वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ित ऐसे अवैध व्यापार के ठीक पश्चात सिर्फ अत्यधिक मानसिक आघात का सामना करते हैं बल्कि उनके बचाव के पश्चात भी अवैध व्यापार करने वाले जो यह चाहते हैं कि वो वापस आएँ अथवा उनके केस का अनुसरण नहीं करें, के विरुद्ध उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उनके जीविका से संबंधित मुद्दे भी हैं एवं यदि कोई इस संदर्भ में नालसा के निम्न कार्य हैं –
तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद केस की सुनवाई में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
धारा 357- ए सीआरपीसी के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुँचाने की सहायता देना। यौन शोषण और तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध करवाना। DLSA पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से तस्करी के मुद्‌दों के बारे में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बीच और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार करना। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता द्वारा वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार और उसमे लिप्त महिलाओं से सम्बन्धित विधिक सेवाएं के संबध में उपस्थित लोगों से जुड़ी शंका का निदान किया गया और उनके मौलिक अधिकार एवम कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया गया। मौके पर प्राधिकार के श्री मनीष पांडे ने बताया की अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।

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