April 4, 2026

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बुलन्दशहर19अक्टूबर23*बुलंदशहर में तीन बच्चों के हत्यारों को फांसी की सजा*

बुलन्दशहर19अक्टूबर23*बुलंदशहर में तीन बच्चों के हत्यारों को फांसी की सजा*

बुलन्दशहर19अक्टूबर23*बुलंदशहर में तीन बच्चों के हत्यारों को फांसी की सजा*

बुलंदशहर, रोजा इफ्तार पार्टी से भगाने पर तीन मासूम बच्चों की अगवा कर गोली मारकर हत्या के खौफनाक मामले में बुधवार को कोर्ट ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 के इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डा.मनु कालिया के न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 1.72-1.72 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियुक्तों ने मासूम दो चचेरी बहन और बुआ के बेटे को टॉफी देने के बहाने से अगवा कर हत्या के बाद शवों को ट्यूबवेल की हौदी में फेंक दिया गया था। हत्यारों में एक आरोपी रिश्ते में बच्चों का चाचा लगता है।

एडीजीसी विजय शर्मा एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार राघव ने बताया कि 24 मई 2019 को नगर के मोहल्ला फैसलाबाद क्षेत्र से अलीबा (7 वर्ष) पुत्री माहे आलम, आसमा (9वर्ष) पुत्री जमशेद और अब्दुल रहमान(8वर्ष) पुत्र हसीन को अगवा कर लिया गया था। 25 मई की सुबह सलेमपुर क्षेत्र के गांव धतूरी के जंगल में ट्यूबवेल की हौदी में तीनों बच्चों के गोली लगे हुए शव बरामद हुए थे।

कोर्ट ने 12 गवाहों के बयान, साक्ष्यों और दलीलों को सुनकर सलमान, बिलाल और इमरान उर्फ गूंगा को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी साजिद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

Taza Khabar