बाराबंकी07नवम्बर24*प्रवर्तन दलों द्वारा 12 ई-रिक्शों/ टैम्पो टैक्सी को नियम विरूद्ध संचालित पाये जाने पर की गई कार्यवाही
ई-रिक्शों/ टैम्पो टैक्सी का परमिट शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित रूट पर ही संचालन करें : जिलाधिकारी
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बाराबंकी , ,07 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की विभिन्न बैठकों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु सकारात्मक निर्णय लिये जाते रहें हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी द्वारा ई-रिक्शा के हाईवे पर संचालन व ऑटो रिक्शा/ टैम्पो टैक्सी के परमिट शर्तों के अधीन निर्धारित रूट के बाहर संचालन किये जाने पर अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
यह जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अंकित शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु हाईवे पर ई-रिक्शा संचालन पर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है जिस हेतु आज दिनांक 07.11.2024 को जनपद के प्रवर्तन दलों द्वारा 12 ई-रिक्शों/ टैम्पो टैक्सी को नियम विरूद्ध संचालित पाये जाने पर जनपद के मोहम्मदपुर चौकी में निरूद्ध किया गया है।
जनपद बाराबंकी के समस्त ई-रिक्शा स्वामियों व चालकों से अपील की जाती है कि जनहित में हाईवे पर संचालन न करें एवं जनपद के समस्त ऑटो रिक्शा / टैम्पो टैक्सी के स्वामियों व चालकों से भी अपील की जाती है कि परमिट शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित रूट पर ही संचालन करें। यदि इसके उपरान्त भी कोई ई-रिक्शा हाईवे पर संचालित पाया जाता है अथवा टैम्पो टैक्सी/ऑटो रिक्शा परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक रूप से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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