बाँदा8सितम्बर25*बांदा में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड की सजा
बांदा (उप्र), 8 सितंबर
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसे मरणासन्न हालत में जंगल में फेंकने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता ने दी।
विशेष अदालत (पॉक्सो) में कार्यरत शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद चिल्ला थाना क्षेत्र में तीन जून 2025 को एक तीन साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने और उसे मरणासन्न हालत में जंगल में फेंकने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी सुनील निषाद (24) को सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि घटना के एक हफ्ते के भीतर इलाज के दौरान कानपुर की अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई थी।
शासकीय अधिवक्ता परिहार ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए थे और घटना के 58वें दिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
भाषा
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