फाजिल्का04जून*अनिल कबाडिय़े की जमानत मंजूर
कबाडिय़े के साथी संदीप कुमार को भी मामले में शामिल किया गया
अबोहर, 4 जून (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में थाना बहाववाला व सरकारी वकील द्वारा दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर अनिल कबाडिय़ा के वकील संदीप कुमार ने दलीलें पेश की कि हम कबाड़ का काम करते हैं। हमें नहीं पता था कि यह माल चोरी का है। इसके अलावा बिमारी के भी सर्टीफिकेट पेश किये। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कबाडिय़ा अनिल कुमार की जमानत को मंजूर किया है। इसी मामले में थाना बहाववाला प्रभारी गुरविंद्र कुमार व सीतो प्रभारी मनजीत सिंह ने बताया कि अनिल कबाडिय़े के पार्टन संदीप कुमार पुत्र संतराम वासी सेतिया फार्म गंगानगर को भी इस मामले में नामजद किया गया है। इसने भी चोरी का सामान खरीदा था। अभी इस मामले में दो आरोपी फरार बताये जा रहे हैं।
गौरतलब है कि थाना बहाववाला के प्रभारी गुरविंद्र कुमार, एसआई हंसराज, चौकी सीतो इंचार्ज मनजीत सिंह, हैडकांस्टेबल जगजीत सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने चोरी के 3 आरोपी कुलदीप पुत्र मनोहर लाल वासी मांझी वाला जिलागंगानगर, अनिल कुमार पुत्र कन्हैयालाल वार्ड नं.17 मटीली गंगानगर, कुलदीप कुमार पुत्र मनोहर लाल, अनिल कबाडिय़ा को पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। योग्य न्यायाधीश ने तीनों को जेल भेज देने के आदेश पारित किये। थाना बहाववाला के प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से कुछ सामान पुलिस ने बरामद किया है। उन्होंने बताया कि बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जायेगा। इस मामले में सुधीर कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी कुलहार, कालू राम उर्फ राहुल रतन पुत्र सुरजीत वासी सादुल शहर, फरार बताये जा रहे हैं। पांचों चोर टावरों पर चोरी करके सामान राजस्थान में बेचते थे। मामले की जांच जारी है।
फोटो: 5, पुलिस पार्टी व आरोपी
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