प्रयागराज13जून*प्रयागराज में घर गिराने पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का बड़ा बयान – “ये पूरी तरह से गैरकानूनी है”
मोहम्मद जावेद के वकील और परिवार ने दावा किया है कि ये घर उनके नाम पर था ही नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा,
“ये पूरी तरह से गैरकानूनी है. यदि यह मान भी लिया जाए कि उस घर को गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं, फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें, जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है. यहां कोई तकनीकी मामला नहीं है, यह कानून का सवाल है,

More Stories
कानपुर नगर 13 जनवरी 26*पशुओं के अवशेष के मामले में 11 लोगों के नाम दर्ज हुई रिपोर्ट
प्रतापगढ़13जनवरी*भूमि पर जबरन कब्जे, संपति हड़पने के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल*….
सुल्तानपुर 13जनवरी26*यूपी आजतक न्यूज चैनल पर सुल्तानपुर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें