पूर्णिया बिहार 8 मई 25* 10 मई को इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: सत्र न्यायाधीश
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।
पूर्णिया बिहार। इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक पराधिकार श्री कन्हैया चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिस में उन्होंने कहा कि मैं, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ सर्वसाधारण को सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक 10 मई 2025, दिन शनिवार को 10:30 बजे पूर्वाह्न से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय पूर्णियाँ तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगन में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के गामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मागले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सभी वादकारीगण दिनांक 10.05.2025 को अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4700 लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यग रो नोटिस भेजा गया है। वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 11,800 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2025 से प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है, जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी गुलहनामा के आधार पर मामलों को निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय में जाकर मागले का निपटारा करा सकते हैं।
वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के लिए 15 पीठ का गठन किया गया है वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनगनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनका वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आगजनों के सुविधा के लिए पाँव हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
मैं, आमलोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनांक 10/05/2025 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें।
अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियों के कार्यायल से सम्पर्क कर सकते हैं।
(कार्यालय का फोन नं0-06454-242342)

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