पूर्णिया बिहार 31 जुलाई 25*जिले के अलग-अलग थानों के चार कांडों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया
पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास खबर यूपी आज तक न्यूज़ चैनल
पूर्णिया बिहार। आज दिनांक 31. जूलाई 2025 को पूर्णिया जिला के चार अलग अलग थानों के चार कांडों में माननीय न्यायालय, पूर्णिया के द्वारा सजा सुनाया गया जो निम्न प्रकार है:-
01. आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश 7, महोदय, पूर्णिया के न्यायालय में भवानीपुर थाना कांड संख्या 47/2021 धारा 363/366/376 (2) भा०द०वि० एवं 6 पोक्सो अधिनियम के अभियुक्त इंदल कुमार पिता संजय कुमार मंडल, सा० सिमरा वार्ड नं0 05, थाना टिकापट्टी, जिला पूर्णिया को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 50,000 रूपया का अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया।
02. आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-7, महोदय, पूर्णिया के न्यायालय में टिकापट्टी थाना कांड संख्या 50/2022 धारा 376 (AB) भा०द०वि० के अभियुक्त गुलशन कुमार पासवान पिता साधु पासवान, सा० सहजादपुर, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 50,000 रूपया का अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया।
03. आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-6, महोदय, पूर्णिया के न्यायालय में महिला थाना कांड संख्या 47/2022 धारा 506,376 (F) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो अधिनियम के अभियुक्त राजेश कुमार पासवान पिता स्व० रामकिशुन पासवान, सा० चम्पावती, थाना सरसी जिला पूर्णिया को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 50,000 रूपया का अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया।
04. आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-2, महोदय, पूर्णिया के न्यायालय में सदर थाना कांड संख्या 341/2007 धारा 341/323/307 भा०द०वि० के अभियुक्त 01. मो0 मोनुद्दीन दिलकश पिता सिराजुद्दी, 02. मो० अफरोज उर्फ मुन्ना पिता मकबूल हुसैन, 03. मो० मुस्तफा उर्फ सकुल पिता सिराजुद्दीन तीनों सा० बसंतपुर, थाना थाना सदर सदर जिला जिला प पूर्णिया को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 11,500 रूपया का अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया।
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