May 4, 2025

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पूर्णिया बिहार 3 मई 25 राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का ‌ निष्पादन करें:

पूर्णिया बिहार 3 मई 25 राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का ‌ निष्पादन करें:

पूर्णिया बिहार 3 मई 25 राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का ‌ निष्पादन करें:

आदरणीय सत्र न्यायाधीश
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया बिहार की ख़ास खबर।

पूर्णिया बिहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 10.05.2025 को इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक 03.05.2025 को जिला अधिवक्ता संघ, पूर्णियों के विद्वान् अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक बैठक आहुत की गयी। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ, पूर्णियों के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार तिवारी एवं सचिव श्री सुमन जी प्रकाश, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भारती के साथ-साथ जिला अधिवक्ता संघ, पूर्णियों के अन्य अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, श्री रणजीत कुमार चौधरी, श्री किशोर कुमार पाठक, श्री सुबोध कुमार झा, मोहम्मद फहीम अहमद, श्री बादल कुमार पासवान, मोहम्मद मोनाजिर हुसैन, श्री नवेन्दु कुमार निराला, श्री राम नारायण यादव एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित हुए।
बैठक में उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ताओं से यह संवाद किया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करें। उपस्थित सभी अधिवक्ताओं द्वारा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने की सहमति जाहिर किये। लोक अदालत में वाद के निष्पादन होने से अनेक लाभ के बारे में जानकारी दी गयी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरे शबाब पर है पर है, सचिव महोदय द्वारा अधिवक्ताओं को यह भी जानकारी दी गयी कि जिन पक्षकारों/पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है, यदि उभय पक्ष अपने वाद को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनांक 10.05.2025 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं।

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