October 16, 2025

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पंजाब4दिसम्बर24*अबोहर शहर में लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा

पंजाब4दिसम्बर24*अबोहर शहर में लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा

पंजाब4दिसम्बर24*अबोहर शहर में लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा

अबोहर, 04 दिसम्बर (शर्मा/ सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज अवतार सिंह की अदालत में अबोहर शहर में लूटपाट करने वाले आरोपी बलजीत सिंह, राजा सिंह, गौरव मुटनेजा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना अबोहर पुलिस तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए लूटपाट करने में दोषी करार देते हुए बलजीत सिंह पुत्र किकर सिंह वासी बसंत नगरी अबोहर, राजा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह वासी धर्मनगरी अबोहर, गौरव मुटनेजा पुत्र रोशन लाल वासी धर्मनगरी अबोहर को 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसारर नगर थाना पुलिस ने हरपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह वासी मलोट चुंगी रोड के साथ लूटपाट करने तथा मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा नं.27, 19.02.21 भांदस की धारा 379बी, 325बी व अन्य धाराओं में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने तीनों दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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