December 4, 2024

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पंजाब3दिसम्बर24*अमन स्कोडा उर्फ अमन कम्बोज को तीन मामलों में अदालत ने किया बरी

पंजाब3दिसम्बर24*अमन स्कोडा उर्फ अमन कम्बोज को तीन मामलों में अदालत ने किया बरी

पंजाब3दिसम्बर24*अमन स्कोडा उर्फ अमन कम्बोज को तीन मामलों में अदालत ने किया बरी
एडवोकेट अरूण मुंजाल व संजीव कुमार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने किया बरी

अबोहर, 03 दिसम्बर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम नवनीत कौर धारीवाल की अदालत में तीन मामलों के दोषी अमन कम्बोज उर्फ अमन स्कोडा पुत्र भगवानदास वासी पूर्णवाला सदर फाजिल्का अबोहर हालाबाद कोठी नं. 325, सैक्ट्र 36ए चंडीगढ़ के वकील संजीव कुमार व अरूण मुंजाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 की पुलिस, सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अरूण मुंजाल व संजीव कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अमन स्कोडा उर्फ अमन कम्बोज को नगर थाना 2 के तीन मामले मुकदमा नं. 24/14, 85/14, 40/14 के मामलों से दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार अमन स्कोडा के खिलाफ पुलिस के साथ मारपीट करने, 353, 186, 420, 66, 67 आईटी एक्ट व मुकदमा नं. 40, 17.4.14 भांदस की धारा 420, 506, 172, 120बी के तहत व मुकदमा नं. 85, 3.8.14 भांदस की धारा 420, 406, 120बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। तीनों मामलों में अदालत ने अमन स्कोडा को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो :5, अमन स्कोडा


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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