पंजाब29अक्टूबर*डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अदालत ने बलात्कार के मामले की जांच दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी किए
अबोहर, 29 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मुकदमा नं. 36, 26.03.2022 भांदस की धारा 376, 506आईपीसी के तहत बलात्कार के मामले की जांच कर मामले को खारिज कर रिपोर्ट पेश की। डीएनए रिपोर्ट आने पर पीडि़ता के वकील कपिल देव ने अदालत के सामने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी इसी मामले में सरकारी वकील व आरोपी वरिंद्र कबोज पुत्र मुंशीराम कबोज वासी खुईयांसरवर के वकील ने भी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की जांच दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी किए।
गौर है कि एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ वरिंद्र कुमार वासी खुईयांसरवर ने शादी करने का झांसा देकर बलात्कार करता रहा है और जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने लड़की के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 36 26.03.2022 को मामला दर्ज किया था। लड़के के परिवार वालों ने इस मामले की उच्चाधिकारियों से जांच करवाई थी। महिला डीएसपी ने जांच करने के बाद इस मामले को खारिज कर रिपोर्ट अदालत में पेश की।
अब अदालत में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अदालत ने इस मामले जांच पुन: शुरू करने के निर्देश दिये हैं व खारिज रिपोर्ट को नामंजूर किया है। मामले की जांच जारी है। डीएसपी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
फोटो:5 जानकारी देते वकील, पीडि़त महिला व आरोपी
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