पंजाब27फरवरी*चैक बाऊंस के मामले में गुरप्रीत सिंह को दो वर्ष की कैद व 6 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 27 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में इंडीयन बैंक (इलाहाबाद बैंक) के वकील सिकंदर कपूर ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर 6 लाख चैक बाऊंस के आरोपी गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह वासी मलूकपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बैंक के वकील सिकंदर कपूर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस में गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 6 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह वासी मलूकपुरा ने एक चैक बैंक इंडियन बैंक को दिया था। खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। बैंक ने अपने वकील सिकंदर कपूर के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। अदालत ने गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 6 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:7, एडवोकेट सिकंदर कपूर व आरोपी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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