पंजाब24सितम्बर25*धोखाधड़ी के मामले में अमरपुरा निवासी लक्ष्मी बाई माया को दो वर्ष की कैद व 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 24 सितम्बर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में धोखाधड़ी करने वाली महिला लक्ष्मी बाई उर्फ माया पुत्री राम कुमार वासी अमरपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की दूसरी ओर शिकायतकर्ता मंगतू राम वासी रज्जीराम वासी अमरपुरा के वकील व सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धोखाधड़ी के मामले में महिला लक्ष्मी बाई उर्फ माया को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार मंगतू राम पुत्र रति वासी अमरपुरा ने फाजिल्का के एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर लक्ष्मी बाई उर्फ माया पुत्री राम कुमार ने जमीन के मामले में धोखाधड़ी की थी उसके खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी। जांच के बाद पुलिस ने थाना बहाववाला में मुकदमा नं.34, 17.4.22 भांदस की धारा 420 आईपीसी के तहत लक्ष्मी बाई उर्फ माया के खिलाफ मामला दर्ज कर व अदालत में चालान पेश किया। महिला अदालत में जमानत करवा केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
फोटो : 8, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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