March 22, 2026

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पंजाब24नवम्बर2022*420 के मामले में खुईयांसरवर पुलिस ने गोपालदास व यादविंद्र का अदालत में चालान पेश किया

पंजाब24नवम्बर2022*420 के मामले में खुईयांसरवर पुलिस ने गोपालदास व यादविंद्र का अदालत में चालान पेश किया

पंजाब24नवम्बर2022*420 के मामले में खुईयांसरवर पुलिस ने गोपालदास व यादविंद्र का अदालत में चालान पेश किया
एडवोकेट इंद्रजीत सिंह को बेहगुनाह किया
अबोहर, 24 नवंबर (शर्मा/सोनू): थाना खुईयांसरवर पुलिस ने बलराज सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी अमन नगर गली नं. 9 मलोट के बयानों के आधार पर उसके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा नं. 174, 18.12.2019 भांदस की धारा 420, 447, 506, 34आईपीसी 120बी के तहत एडवोकेट इंद्रजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह वासी सुंदर नगरी गली नं. 3, अबोहर, गोपाल दास पुत्र हंसराज वासी खुईयांसरवर, यादविंद्र सिंह पुत्र बूटा सिंह वासी बुर्जसिंधवा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया था। एडवोकेट इंद्रजीत सिंह ने एसएसपी फाजिल्का को एक प्रार्थना पत्र लिखकर मामले की जांच के लिए दिया था। मामले की जांच के बाद एडवोकेट इंद्रजीत सिंह बजाज को मुकदमे में निर्दोष पाया गया और जांच से निकाल दिया गया। इसी तरह गोपाल दास ने भी मामले की जांच लगवाई थी परंतु पुलिस ने सहमत न होते हुए गोपालदास व यादविंद्र का थाना खुईयांसरवर प्रभारी बलजीत सिंह व एएसआई बलविंद्र सिंह ने न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में दोनों आरोपियों का अदालत में चालान पेश किया।
फोटो:4, पुलिस पार्टी व आरोपी।

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