January 14, 2026

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पंजाब22अप्रैल*नाबालिग लड़की को भगा कर बलात्कार करने वाले आरोपी को रिमांड के बाद जेल भेजा

पंजाब22अप्रैल*नाबालिग लड़की को भगा कर बलात्कार करने वाले आरोपी को रिमांड के बाद जेल भेजा

पंजाब22अप्रैल*नाबालिग लड़की को भगा कर बलात्कार करने वाले आरोपी को रिमांड के बाद जेल भेजा
376, पोस्को एक्ट एससी एक्ट के तहत धारा में की गई बढ़ौतरी
अबोहर, 22 अप्रैल (शर्मा): नगर थाना 1 के प्रभारी इंस्पैक्टर मनोज कुमार, एएसआई सतपाल, एएसआई बहादुर सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने नाबालिग लड़की को भगाने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा। लड़की का मेडीकल करवाकर 164 के बयान व मेडीकल करवाने के बाद धारा 376 व पोस्को एक्ट व एसपी एक्ट के तहत धाराओं की बढ़ौतरी की गई है। गौरतलब है कि नगर थाना 1 एएसआई बहादुर सिंह ने लड़की की माता के बयानों के आधार पर उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा नं. 35, 17.03.22 भांदस की धारा 363, 366ए के तहत आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ सन्नी पुत्र गुरनाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को काबू करने के बाद लड़की के 164 के बयान न्यायाधीश हरप्रीत की अदालत में करवाए गए जहां लड़की अपने माता पिता के साथ जाने के लिए राजी हुई। लड़के गुरमीमत सिंह उर्फ सन्नी को जेल भेज दिया गया।
फोटो:6, पुलिस पार्टी व आरोपी

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