February 13, 2026

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पंजाब18नबम्बर*छेड़छाड़ के आरोप में हरविंद्र सिंह बरी

पंजाब18नबम्बर*छेड़छाड़ के आरोप में हरविंद्र सिंह बरी

पंजाब18नबम्बर*छेड़छाड़ के आरोप में हरविंद्र सिंह बरी
अबोहर, 18 नवंबर (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में 354ए के आरोपी हरविंद्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह वासी खोसा थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के वकील मुकेश सिहाग ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता महिला महिक पुत्री काला सिंह वासी गुलाबवाला के वकील तथा सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मुकेश सिहाग की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हरविंद्र सिंह खोसा को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने आर्केस्ट्रा महिला महिक के बयानों के आधारों पर मुकदमा नं. 10, 22.02.2019 को उसके छेड़छाड़ करने के आरोप में हरविंद्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। यह मामला मालवा पैलेस का था। महिक जो आर्केस्ट्रा में काम करती है। किसी बात को लेकर इनमें टकराव हो गया। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में काबू कर अदालत में पेश किया।
फोटो:1, बरी हुआ हरविंद्र सिंह

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