पंजाब15अक्टूबर*35 पेटी शराब मामले में ललित सबूतों के अभाव में बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों सुनने के बाद अदालत ने मिढ़ा को किया बरी
अबोहर, 15 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने 35 पेटी हरियाणा मार्का शराब मामले में ललित कुमार मिढ़ा गली नं. 6 नई आबादी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 की पुलिस व सरकारी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 35 पेटी शराब मामले में ललित मिढ़ा को बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सीआईए स्टाफ पुलिस ने ढाणी विशेषरनाथ के निकट ललित मिढ़ा को 35 पेटी हरियाणा शराब सहित काबू किया था। ललित मिढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। ललित मिढ़ा जमानत करवाकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ललित मिढ़ा को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, ललित मिढ़ा (फाईल फोटो)
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