पंजाब14दिसम्बर*घर में घुसकर हमला करने वाला आरोपी रवि कुमार की जमानत खारिज
अबोहर, 14 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में घर में घुस कर हमला करने वाले आरोपी रवि कुमार पुत्र कुंदन लाल वासी ठाकर आबादी गली नं. 10 के वकील ने अपने दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता योगेश कुमार पुत्र रमेश कुमार वासी रामदेव नगरी के वकील ने कंवरसैन ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी रवि कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि नगर थाना 2 के प्रभारी हरप्रीत सिंह, एएसआई विनोद कुमार व अन्य पुलिस पार्टी ने घर में घुस कर हमला करके मारपीट करने वाले आरोपी रवि कुमार पुत्र कुंदन लाल वासी ठाकर आबादी गली नं. 10 को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने योगेश कुमार पुत्र रमेश कुमार वासी ठाकर आबादी गली नं. 10 के बयानों के आधार पर उसके घर में घुस कर मारपीट करने के आरोप में 19.07.22 भांदस की धारा 452, 427, 325 व अन्य धाराओं में रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:5, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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