पंजाब13जून2023*सैशन कोर्ट से दीपक कुमार की जमानत मंजूर
एडवोकेट अमित घोड़ेले की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने की जमानत मंजूर
अबोहर, 13 जून (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जपिन्द्र सिंह की अदालत में 379बी के आरोपी दीपक कुमार पुत्र कालू राम वासी संत नगरी के वकील अमित घोड़ेला ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमित घोड़ेला की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दीपक कुमार की जमानत मंजूर की।्र
गौरतलब है कि हर्ष कुमार पुत्र विनोद कुमार वासी संतनगरी के साथ लूटपाट व मारपीट करने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 145, 21.06.20 भांदस की धारा 379बी, 341, 323, 506, 148, 149 आईपीसी के तहत कईयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी दीपक को काबू करने में सफलता हासिल की थी। कुछ आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच जारी है।
फोटो:1, दीपक कुमार व एडवोकेट अमित घोड़ेला।
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