पंजाब12जुलाई23*2 लाख 80 हजार चैक बाऊंस के मामले में गुरचरण सिंह को डेढ़ वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 12 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 2 लाख 80 हजार चैक बाऊंस के मामले में गुरचरण सिंह पुत्र अमरसिंह वासी बजीतपुर भोमा थाना बहाववाला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रेखा रानी पत्नी रवि कांत वासी न्यू सूरजनगरी प्रो. सेवक एंटरप्राईजिज मंडी नं.2 अबोहर के वकील आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 2 लाख 80 हजार चैक बाऊंस के मामले में गुरचरण सिंह को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व 2 लाख 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार गुरचरण सिंह ने 2 लाख 80 हजार रूपये का चैक फर्म सेवक इंटरप्राईजिज को दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। रेखा रानी ने अपने वकील आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़़ के माध्यम से अदालत में गुरचरण सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने गुरचरण सिंह को तलब किया। गुरचरण सिंह अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने आज उसे दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व 2 लाख 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो: 2, एडवेाकेट आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़।

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