November 21, 2024

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पंजाब11नवम्बर24*हैरोइन मामले में जोरा सिंह व नरिंद्र कुमार बरी

पंजाब11नवम्बर24*हैरोइन मामले में जोरा सिंह व नरिंद्र कुमार बरी

पंजाब11नवम्बर24*हैरोइन मामले में जोरा सिंह व नरिंद्र कुमार बरी
संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 11 नवंबर (सोनू/ शर्मा) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में 5 ग्राम हैरोइन मामले में नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर 5 ग्राम हैरोइन आरोपी जोरा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह व नरिंद्र सिंह पुत्र तारा सिंह वासी ढाणी करनैल के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए जोरा सिंह व नरिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 171, 25.6.22 एनडीपीएस एक्ट में दो लोगों जोरा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी रूकनपुरा खुईखेड़ा व नरिंद्र सिंह पुत्र तारा सिंह वासी ढाणी करनैल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:6, एडवोकेट संदीप बजाज


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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