पंजाब05मई*लोक अदालत समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान है, लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लोग लें : एसडीजेएम अनीश गोयल
नरेश कुमार कम्बोज अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण, अबोहर ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एक बैठक आयोजित की
अबोहर, 5 मई (शर्मा): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर और एमएस जतिंदर कौर, जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का और श्री अमनदीप सिंह सीजेएम सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का के दिशानिर्देशों और समन्वय के साथ। आज 05.05.2022, उपमंडल कानूनी सेवा प्राधिकरण, अबोहर ने माननीय श्री अनीश गोयल एसीजेएसडी सह अध्यक्ष तालुका कानूनी सेवा समिति अबोहर के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी बैंकों, सहकारी समितियों और वित्त कंपनियों के प्रबंधकों ने भाग लिया। श्री बी एल सिक्का (सेवानिवृत्त एसडीएम) सह सदस्य लोक अदालत, पैनल एडवोकेट देस राज कम्बोज, डीएलएसए, एड वी.के. बेरी, अधिवक्ता नवीन वत्स, अधिवक्ता सुनील काम्बोज, अधिवक्ता सिकंदर कपूर भी उपस्थित थे। मुख्य ध्यान 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के माध्यम से मामलों को सुलझाने और तय करने पर आधारित था। श्री अनीश गोयल ने कहा कि लोक अदालत एक वरदान है। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग। यह पैसा, समय और सिरदर्द बचाता है। लोक अदालत की कार्यवाही सरल व्यवस्था और सरल भाषा में की जाती है। कोई अदालत शुल्क नहीं है, अगर यह पहले से ही वापस कर दिया गया है, विवादों का त्वरित परीक्षण, लोक द्वारा पारित पुरस्कार अदालत को सिविल कोर्ट के एक डिक्री का दर्जा प्राप्त है। एस.डी.जे.एम.अनीश गोयल ने सभी प्रबंधकों को लोगों के साथ सहयोग करने और मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को हल करने के लिए कहा। सभी ने अपने विचार और सुझाव दिए। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न कानूनी जागरूकता सेमिनार चला रहा है।
फोटो:1, लोक अदालत में मौजूद वकील व अन्य
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