November 1, 2025

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पंजाब01अप्रैल*चोरी के मामले में चोर व कबाडिय़े को 2-2 वर्ष कैद व 5-5 हजार रूपये की सजा

पंजाब01अप्रैल*चोरी के मामले में चोर व कबाडिय़े को 2-2 वर्ष कैद व 5-5 हजार रूपये की सजा

पंजाब01अप्रैल*चोरी के मामले में चोर व कबाडिय़े को 2-2 वर्ष कैद व 5-5 हजार रूपये की सजा
अबोहर, 1 अप्रैल (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश हरप्रीत सिंह की अदालत ने चोरी के मामले में चोरी करने वाले तथा कबाडिय़े को 2-2 वर्ष कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने गुरसिमरन सिंह पुत्र गुरमुख सिंह वासी नानक नगरी गली नं5 अबोहर के बायनों के आधार पर उसका ट्राला आरजे 19 1जी 4632 चोरी होने के मामले में मुकदमा नं. 122, 19.06.2017 भांदस की धारा 379 के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपी धनराज पुत्र जगननाथ, मक्खन सिंह पुत्र रूप सिंह वासी दातासिंहवाला जिला जींद हरियाणा को चोरी के सामान सहित काबू किया था। पुलिस ने भांदस की धारा 411 के तहत कबाडिय़े को इस मामले में शामिल किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों का अदालत में चालान पेश किया। अबोहर सबडिवीजन की अदालत ने चोरी करने के आरोपी धनराज पुत्र जगननाथ, मक्खन सिंह पुत्र रूप सिंह वासी दातासिंहवाला जिला जींद हरियाणा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर गुरसिमरन सिंह पुत्र गुरमुख सिंह वासी नानक नगरी गली नं5 के वकील अमृतपाल तिन्ना व सरकारी वकील ने दलीलें पेश की। अदालत ने वकील अमृतपाल तिन्ना व सरकारी वकील की दलीलें मद्देनजर रखते हुए धनराज पुत्र जगननाथ, मक्खन सिंह को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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