November 22, 2024

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पंजाब 7 जून 2024* सीतोगुन्नो पंचायत के सरपंच धर्मवीर ने 138 का केस संदीप के खिलाफ दायर किया था, अदालत ने

पंजाब 7 जून 2024* सीतोगुन्नो पंचायत के सरपंच धर्मवीर ने 138 का केस संदीप के खिलाफ दायर किया था, अदालत ने

पंजाब 7 जून 2024* सीतोगुन्नो पंचायत के सरपंच धर्मवीर ने 138 का केस संदीप के खिलाफ दायर किया था, अदालत ने किया केस को खारिज
एडवोकेट विवेक गुलबधर, राजिंद्रपाल सिंह व सोनीश डोडा की दलीलें सुनने के बाद संदीप को किया बरी
अबोहर, 06 जून (शर्मा): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 138 चैक बाऊंस के केस में संदीप कुमार पुत्र साहब वासी सीतोगुन्नो के वकील विवेक गुलबधर, राजिंद्रपाल सिंह व सोनीश डोडा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सीतोगुन्नो पंचायत के सरपंच धर्मवीर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट विवेक गुलबधर, राजिंद्रपाल सिंह व सोनीश डोडा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए संदीप कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया। गौरतलब है कि संदीप कुमार पुत्र साहब राम ने गांव सीतोगुन्नो की जमीन ठेके पर ली थी और 11 लाख 26 हजार रूपये का चैक दिया था परंतु सुनील कुमार ने कुछ पैसे पंचायत को जमा करवा दिये थे। पंचायत को उसने 9 लाख 66 हजार रूपये देने थे परंतु सरपंच के वकील ने 11 लाख 26 हजार रूपये का केस दायर किया था। एडवोकेट विवेक गुलबधर ने अदालत को बताया कि हमने कुछ रकम पंचायत को दे रखी है लेकिन सरपंच की ओर से 11 लाख 26 हजार रूपये का केस दायर किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद केस को खारिज कर दिया।
फोटो:1, जानकारी देते वकील व संदीप।

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