पंजाब 29 फरवरी 2024* –बैंक कर्मचारी को लोन में धोखाखडी करने के आरोप में अदालत ने 2 वर्ष की कैद व 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
-एडवोकेट लोकेश भठेजा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी अशोक कुमार को सजा सुनाई
अबोहर 28 फरवरी (शर्मा, सोनू):अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत ने बैंक कर्मचारी अशोक कुमार पुत्र रांझा राम वासी मलूकपूरा को धोखाधडी लोन में करने के आरोप में अशोक कुमार के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायर्ता विजय कुमार , कुलदीप कुमार पुत्रान भगवान दास वासी बल्लूआना के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात राकेश भठेजा की दलीलों को मदेनजर रखते हुए बैंक कर्मचारी एच डी एफ सी बैंक के कर्मचारी अशोक कुमार पुत्र रांझाा राम वासी मलूकपूर को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने विजय कुमार व कुलदीप कुमार पुत्रान भगवान दास वासी बल्लुआना के बयानों के आधार पर मुकदमा नं 78, 29-3-2016 भादस की धारा 420-406 आईपीसी के तहत अशोक कुमार पुत्र रांझा राम वासी मलूकपूरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो नं 1, जानकारी देते हुए एडवोकेट राकेश भठेजा व फाईल फोटो दोषी अशोक कुमार
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