July 5, 2024

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पंजाब 29 जून 2024* प्रीगाबालिन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी : डिप्टी कमिशनर

पंजाब 29 जून 2024* प्रीगाबालिन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी : डिप्टी कमिशनर

पंजाब 29 जून 2024* प्रीगाबालिन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी : डिप्टी कमिशनर
डॉक्टर की पर्ची पर 75 एम.जी. प्रीगाबालिन कैप्सूल व टेबलेट बेच सकता है मैडीकल संचालक
अबोहर, 29 जून (शर्मा/सोनू): पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को नशामुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर सुखवंत सिंह, ड्रग इंस्पैक्टर शीशन मित्तल द्वारा उच्चाधिकरियों को एक पत्र लिखकर 300 एमजी व 150 प्रीगाबालिन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि था कि अक्सर लोग नशे की पूर्ति के लिए प्रीगाबालिन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह प्रार्थना पत्र जिला मैजिस्ट्रेट को भेजा था।
जिला मैजिस्ट्रेट डा सेनू दुग्गल ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिले में प्रीगाबालिन 75 एमजी से अधिक मात्रा के कैपसूल/ टेबलेट्स की बिक्री पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने निर्देश दिए कि कैमिस्ट द्वारा दवा देने समय प्रिसक्रिपशन स्लिप पर अपनी मोहर लगाई जाएगी और दवा देने की तिथि दर्ज की जाएगी। जारी आदेश अनुसार सिविल सर्जन फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई संबंधी जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैप्सूल का आम लोगों द्वारा मैडीकल नशे के तौर पर सेवन किया जा रहा है। उनके द्वारा कैप्सूल की बिक्री पर धारा 144 सी. आर. पी. सी के अंतर्गत मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की मांग की गई।
जारी आदेश अनुसार थोक विक्रेता, परचून विक्रेता, केमिस्ट/ मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसियों या कोई अन्य व्यक्ति प्रीगाबालिन 75 एमजी की असली पर्ची के बिना नहीं बेचेगा। प्रीगाबालिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का सही रिकार्ड रखने के अलावा, वह इन विवरणों केमिस्ट/ रिटेलर का व्यापारिक नाम, बांटने की तिथि, बांटी गई गोलियों की संख्या वाली असली पर्ची पर मोहर भी लगाना यकीनी बनाएंगे।
आदेश अनुसार थोक विक्रेता, परचून विक्रेता, केमिस्ट/ मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसियों वाले स्लिप की सही पड़ताल करके यह यकीनी बनाएंगे कि प्रीगाबालिन कैपसूल/ टेबलेट की असली स्लिप के विरुद्ध पहले किसी अन्य ड्रग विक्रेता द्वारा उपरोक्त कैप्सूल नहीं दिया गया है। वह यह भी यकीनी बनाएंगे कि दीं जा रही गोलियों/ कैप्सूल की संख्या स्लिप और लिखे मियाद से अधिक नहीं होनीं चाहिएं। आदेश की किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंडवली की धारा 188 अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा बठिण्डा व मानसा जिला में भी 300 व 150 एमजी प्रीगाबालन पर बेन है।
फोटो:2, डीसी डॉ. सेनू दुग्गल, व ड्रग इंस्पैक्टर व ड्रग कंट्रोलर (फाईल फोटो)

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