पंजाब 29 जुलाई 2023* चैक बाऊंस के मामले में महिला दविंद्र कौर को 6 महीने की कैद व 1 लाख 25 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपी आज़तक
पंजाब 29 जुलाई 2023* चैक बाऊंस के मामले में महिला दविंद्र कौर को 6 महीने की कैद व 1 लाख 25 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 29 जुलाई (शर्मा/सोनू)। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 1 लाख 25 हजार चैक बाऊंस की आरोपी महिला दविंद्र कौर पत्नी अमरजीत सिंह वासी बाबा दीप सिंह नगर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता डॉ. रूप सिंह पुत्र बाबू सिंह वासी कच्चा सीडफार्म के वकील श्रवण कुमार ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख 25 हजार चैक बाऊंस के मामले में महिला दविंद्र कौर को दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद व 1 लाख 25 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। डॉ. रूप सिंह को एक चैक दविंद्र कौर ने दिया। जब चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। डॉ. रूप सिंह ने अपने वकील श्रवण कुमार के माध्यम से दविंद्र कौर के खिलाफ अदालत में चैक बाऊंस का केस दायर किया। दविंद्र कौर अपने वकील के माध्यम से केस में शामिल हुई। आज अदालत ने उसे 1 लाख 25 हजार रूपये हर्जाने व 6 महीने केद की सजा सुनाई।
फोटो अदालत से बाहर आते एडवोकेट व दोषी महिला।
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