August 10, 2025

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पंजाब 23 दिसंबर 2023* वकील के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा

पंजाब 23 दिसंबर 2023* वकील के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा

पंजाब 23 दिसंबर 2023* वकील के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा

 

 

संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की ख़ास ख़बर, न्यूज़ यूपीआजतक

 

 

पंजाब 23 दिसंबर 2023* वकील के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 23 दिसंबर (शर्मा/सोनू ) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में वकील के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी जगतार सिंह पुत्र लटकन सिंह, हरबंस सिंह पुत्र लटकन सिंह वासी गली नं.3, अबोहर रोड मुक्तसर, सुखदेव सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता त्रिलोक राज शर्मा व एडवोकेट तजिन्द्र शर्मा के वकील राकेश भठेजा, वजिंद्रपाल बिश्रोई व अरविंद बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए वकील के घर में घुसने के आरोप में दोषी करार देते हुए जगतार सिंह, हरबंस सिंह व सुखदेव सिंह को तीन-तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने त्रिलोक शर्मा वासी राजीव नगर गलीनं.2 के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 45, 23.04.19 भांदस की धारा 452, 323, 511, 447, 148, 149 आईपीसी के तहत जगतार सिंह पुत्र लटकन सिंह, हरबंस सिंह पुत्र लटकन सिंह वासी गली नं.3, अबोहर रोड मुक्तसर, सुखदेव सिंह को तीन तीन वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो:6, जानकारी देते एडवोकट राकेश भठेजा, वजिंद्रपाल बिश्रोई व अरविंद बजाज व फाईल फोटो आरोपी