पंजाब 23 अगस्त 2023* धोखाधड़ी के मामले में रमेश सिंह बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 23 अगस्त 2023* धोखाधड़ी के मामले में रमेश सिंह बरी
अबोहर, 23 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में 420, 406, 120बी के आरोपी सुखदेव सिंह पुत्र इंद्र सिंह, रमेश सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी जंडवाला हनवंता के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा थाना खुईयांसरवर पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पिता-पुत्र को सबूतों के अभाव में बरी किया। गौर है कि चलते केस के दौरान सुखदेव सिंह पुत्र इंद्र सिंह की मौत हो चुकी थी। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने किशोरी लाल पुत्र सही राम वासी हरीपुरा के बयानों पर उसके साथ धोखधड़ी करने के आरोप में सुखदेव सिंह व रमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा नं. 79, 25.06.19 भांदस की धारा 406, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
फोटो:, एडवोकेट संदीप बजाज व एडवोकेट आनंद गुप्ता।

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