पंजाब 22 मई 2024* शराब मामले में आकाश उर्फ भालू व राज कुमार सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 22 अप्रैल (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी आकाश उर्फ भालु पुत्र मदन लाल संत नगरी गली नं. 4, राज कुमार पुत्र मनी राम वासी संत नगरी गली नं.4 अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों केा मददेनजर रखते हुए शराब मामले में आकाश व राज कुमार को दोषमुक्त करते हुए बरी किया। नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 173 20.10.18 को आकाश व राज कुमार के खिलाफ शराब मामले में पर्चा दर्ज किया था। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो: 3 आकाश उर्फ भालू व एडवोकेट संदीप बजाज।
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