पंजाब 21 सितम्बर 2024* मां के प्रेमी को मौत के घाट उतारने के आरोप में मां-बेटा व मामा को उम्रकेद व जुर्माने की सजा सुनाई
असला मुहैया करवाने वाले नरेश कुमार को 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर 21 सितंबर (शर्मा, सोनू) : जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीतपाल सिंह की अदालत में मां के प्रेमी को मौत के घाट उतारने के आरोप में नमनदीप गोदारा उर्फ पिंटू पुत्र राजकुमार वासी लालगढ़ जटान जिला गंगानगर हालाबाद अबोहर, मां विजय लक्ष्मी पत्नी राजकुमार वासी लालगढ़ जटान हालाबाद अबोहर व मामा विक्रमजीत पुत्र राधाकृष्ण वासी अबोहर व नरेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह वासी वरियाम नगर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता के वकील व सरकारी वकील तथा नगर थाना पुलिस द्वारा अपनी दलीले पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गुरविंद्र सिंह हत्याकांड के दोषियों को दोषी करार देते हुए मां विजय लक्ष्मी पत्नी राज कुमार, मामा विक्रम जीत पुत्र राधा कृष्ण व पुत्र नमन गोदारा उर्फ पिंटू पुत्र राजकुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई। चौथे आरोपी नरेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह को हथियार मुहैया करवाने का दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस केस में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। जिसे अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मृतक गुरविंद्र सिंह के पिता के बयानों पर मुकदमा नं. 48, 25.6.20 भांदस की धारा 302, 34 आईपीसी 120बी तथा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया था। फाजिल्का के एसएसपी ने बारीकी से जांच करने के बाद चार आरोपियं को पकडऩे में सफलता हासिल की है।
फोटो:4 पुलिस पार्टी व आरोपी।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
बाराबंकी5जुलाई25* जनपद न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण*
बाराबंकी5जुलाई25*बाराबंकी जेल का औचक निरीक्षण*
लखनऊ5जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर लखनऊ की कुछ अति महत्वपूर्ण खबरें