August 7, 2025

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पंजाब 21 सितम्बर 2023* महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी दीपक कुमार बरी

पंजाब 21 सितम्बर 2023* महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी दीपक कुमार बरी

पंजाब 21 सितम्बर 2023* महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी दीपक कुमार बरी

 

 

संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक

 

 

 

पंजाब 21 सितम्बर 2023* महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी दीपक कुमार बरी
अबोहर, 21 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में आरोपी दीपक कुमार पुत्र दर्शन लाल नई आबादी गली नं. 18 बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता संतोष रानी के वकील तथा सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ करने व मारपीट क आरोपी दीपक कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने महिला संतोष रानी पत्नी ओमप्रकाश वासी नई आबादी के बयानों पर उसके साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा नं. 17, 25.2.20 भांदस की धारा 354, 458, 452, 323, 34आईपीसी के तहत दीपक कुमार पुत्र दर्शन लाल वासी बड़ी पौड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दीपक कुमार ने अपने वकील राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ करने व मारपीट क आरोपी दीपक कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया

फोटो:, जानकारी देते वकील व दीपक कुमार।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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