July 5, 2025

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पंजाब 21 अक्टूबर 2024* अदालत ने चोरी के मामले में दो को किया बरी

पंजाब 21 अक्टूबर 2024* अदालत ने चोरी के मामले में दो को किया बरी

पंजाब 21 अक्टूबर 2024* अदालत ने चोरी के मामले में दो को किया बरी
एडवोकेट हरप्रीत ङ्क्षसह की दलीलो को सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर 21 अक्तूबर (शर्मा, सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश नवनीत कौर की अदालत ने चोरी के आरेापी बलराम पुत्र देसराज , मनोज कुमार पुत्र पूर्णचंद वासी पुरानी आबादी गंगानगर के वकील हरप्रीत सिंह, चिमन लाल, नाजप्रीत कौर ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पुलिस द्वारा व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनेां पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात एडवोकेट हरप्रीत ङ्क्षसह की दलीलों को मदेनजर रखते हुए मनोज व बलराम को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी के अनुसार थाना खुइयां सरवर पुलिस ने रमन कुमार पुत्र चिमन लाल वासी दिवानखेडा की दुकान में चोरी के आरोप में मुकदमा नं 68, 3-6-19 , भादस की धारा 379-411 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने अपने वकील हरप्रीत ङ्क्षसह के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों को बरी किया।
फोटो नं 5, एडवाकेट हरप्रीत ङ्क्षसह व बरी हुआ युवक फाईल फोटो

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