July 31, 2025

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पंजाब 21 अक्टूबर 2023* महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व छेडछाड करने वाले 6 आरोपियों को दो दो वर्ष की कैद। 

पंजाब 21 अक्टूबर 2023* महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व छेडछाड करने वाले 6 आरोपियों को दो दो वर्ष की कैद। 

पंजाब 21 अक्टूबर 2023* महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व छेडछाड करने वाले 6 आरोपियों को दो दो वर्ष की कैद। 

 

 

 

संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक

 

 

 

पंजाब 21 अक्टूबर 2023* महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व छेडछाड करने वाले 6 आरोपियों को दो दो वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 21 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडीवजन के न्यायाधीश जसप्रीत कौर की अदालत में महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व छेडछाड करने वाले आरोपी अनिल कुमार उर्फ शंटी पुत्र राम प्रकाश, ललित कुमार पुत्र राम प्रकाश दोनों वासी चंडीगढ मोहल्ला , मंगल सिंह पुत्र बूटा सिंह, जगा सिंह पुत्र सुखा सिंह, बूटा ङ्क्षसह उर्फ नंदा सिंह पुत्र दर्शन सिंह, प्रताप सिंह पुत्र दुला सिंह वासी चंडीगढ मोहल्ला अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की दूसरी ओर शिकायर्ता जूली पुत्री जतिन्द्र पंडित वासी चंडीगढ मोहल्ला के वकील संदीप बजाज व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की । अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मदेनजर रखते हुए महिला के साथ मारपीट व छेडछाड करने वाले आरोपियों अनिल कुमार उर्फ शंटी पुत्र राम प्रकाश, ललित कुमार पुत्र राम प्रकाश दोनों वासी चंडीगढ मोहल्ला , मंगल सिंह पुत्र बूटा सिंह, जगा सिंह पुत्र सुखा सिंह, बूटा ङ्क्षसह उर्फ नंदा सिंह पुत्र दर्शन सिंह, प्रताप सिंह पुत्र दुला सिंह वासी चंडीगढ मोहल्ला अबोहर को दोषी करार देते हुए दो दो वर्ष की कैद व 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना नं 2 की पुलिस ने जूली पुत्री जतिन्द्र पंडित वासी चंडीगढ मोहल्ला के ब्यानों के आधार पर छेडछाड करने व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं 92, 27-8-2017, भादस की धारा 354-452-323-325-148-149 आईपीसी के तहत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

फोटो  जानकारी देते एडवोकेट संदीप बजाज व जानकारी देती जूली पंडित
SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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