December 3, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब 20 फरवरी *न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 20 फरवरी *न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 20 फरवरी *न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 20 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में सरकारी वकील जोसन व विनोद कुमार द्वारा तथा नगर थाना 2 की पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर मारपीट के आरोपी कमल पुत्र धर्म चंद, गोकल पुत्र धर्म चंद, विजय कुमार पुत्र मदन लाल, राजेश कुमार पुत्र मंगत चंद, गुरलाब उर्फ गुलाबिया पुत्र चेतन के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। देानों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के आरोप में पांचों आरोपियों को 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्मान की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की एवज में 2-2 वर्ष कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने कांता देवी पत्नी जगदीश राय वासी रामदेव नगरी अबोहर के ब्यानों के आधार पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नंबर 132, 3-12-2017 भादस की धारा 323, 325 व अन्य धाराओं में कमल पुत्र धर्म चंद, गोकल पुत्र धर्म चंद, विजय कुमार पुत्र मदन लाल, राजेश कुमार पुत्र मंगत चंद, गुरलाब उर्फ गुलाबिया पुत्र चेतन मामला दर्ज किया था। पांचों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। पांचों ने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। पांचों आरोपियों को मारपीट का दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्मान की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की एवज में 2-2 वर्ष कैद काटनी होगी।
फोटो:9, आरोपी


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
हर प्रकार की खबरें, विज्ञापन, जन्मदिन, सालगिरह, शोक बेदखली, बेदखली बहाल करवाने, कोर्ट नोटिस संदेश प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें

Taza Khabar