पंजाब 20 अगस्त 2024* पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 5 वर्ष की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा
अबोहर, 20 अगस्त (शर्मा / सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गुरदत्त सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी ढाणी कड़ाका सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता मृतक परमजीत कौर के भाई अनुपल पुत्र इंद्रसिंह वासी 14एस माछीवाड़ा तहसील करनपुर जिला गंगानगर के वकील व सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील व पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गुरदत्त सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी ढाणी कड़ाका सिंह को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मृतक परमजीत कौर के भाई अनुपल के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 115, 24.5.20 भांदस की धारा 306 आईपीसी के तहत पति गुरदत्त सिंह पुत्र गुरदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो:4, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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