पंजाब 19 अगस्त 2023* मारपीट के मामले में पिता-पुत्र बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 19 अगस्त 2023* मारपीट के मामले में पिता-पुत्र बरी
अबोहर, 19 अगस्त (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में मारपीट के मामले में आरोपी दिवान चंद पुत्र रामप्रताप, रामनिवास पुत्र दिवानचंद वासी डंगरखेड़ा के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी शिकायतकर्ता रतन लाल पुत्र भूप राम वासी धर्मनगरी अबोहर के तीन वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के मामले में राम निवास व दीवानचंद को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने रतन लाल पुत्र भूपराम के बयानों पर पुलिस ने मुकदमा नं. 55, 23.6.19 भांदस की धारा 323, 325, 34आईपीसी के तहत दिवान चंद पुत्र रामप्रताप, रामनिवास पुत्र दिवानचंद वासी डंगरखेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:, एडवोकेट संदीप बजाज।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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