पंजाब 19 अगस्त 2023* फाजिल्का की कंज्यूमर कोर्ट ने यूनाईटिड इंडिया को 30 दिन के अंदर क्लेम देने के निर्देश जारी किये
सवांददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 19 अगस्त 2023* फाजिल्का की कंज्यूमर कोर्ट ने यूनाईटिड इंडिया को 30 दिन के अंदर क्लेम देने के निर्देश जारी किये
एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विशेष अरोड़ा ने दिए आदेश
अबोहर, 19 अगस्त (शर्मा/सोनू) : जिला फाजिल्का के कंज्यूमर कोर्ट के न्यायाधीश विशाल अरोड़ा, मंैबर रघुबीर की अदालत में संजीव सेतिया द्वारा अपनी वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से यूनाईटिड इंडिया के खिलाफ एक अपील दायर की। अदालत ने एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ की दलीलें सुनने के बाद कम्पनी को नोटिस जारी किया। कम्पनी के वकील रोहित गर्ग अदालत में पेश हुए। एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ ने बताया कि संजीव सेतिया पुत्र मोहन लाल सेतिया वासी न्यू सूरज नगरी गली नं. 2 ने अपने पूरे परिपवार का यूनाईटिड इंडिया से बीमा करवाया था। उनकी धर्मपत्नी संध्या सेतिया अचानक बिमारी हो गई। पीजीआई चंडीगढ़ में उनका ईलाज करवाया गया। ईलाज के दौरान बिल 64 हजार 241 रूपये बना। कम्पनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया और कहा कि आप 24 घंटे अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि 24 घंटे दाखिल होना जरूरी नहीं। न्यायाधीश विशाल अरोड़ा ने कम्पनी को आदेश जारी किये कि वह संजीव सेतिया को 30 दिन के अंदर 64 हजार 241 रूपये के अलावा हरासमैंट तथा वकील की फीस 5 रूपये देने के निर्देश जारी किये।
फोटो: जानकारी देते प्रकाश मक्कड़।
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