October 14, 2025

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पंजाब 18 सितम्बर *चैक बाऊंस के मामले में अमित मदान को डेढ़ वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

पंजाब 18 सितम्बर *चैक बाऊंस के मामले में अमित मदान को डेढ़ वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

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पंजाब 18 सितम्बर *चैक बाऊंस के मामले में अमित मदान को डेढ़ वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 18 सितम्बर (शर्मा/सोनू/चुघ/सुरेन्द्र शर्मा/जगदीश)। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में पंजाब ग्रामीण बंैक अबोहर ब्रांच के वकील सिकंदर कपूर द्वारा अदालत में अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर 4 लाख 34 हजार चैक बाऊंस के आरोपी अमित मदान पुत्र सोमप्रकाश मदान जैन नगरी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब ग्रामीण बैंक के वकील सिकंदर कपूर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 4 लाख 34 हजार चैक बाऊंस के आरोपी अमित मदान को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद, 4 लाख 37 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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