पंजाब 18 जनवरी *गौ एक्ट मामले में चार आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
समाजसेवी राजू चराया, रजत लूथरा, संजय उर्फ राजू ने फैसले की प्रशंसा की
अबोहर, 18 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में गौ एक्ट मामले में चार आरोपियों जरनैल सिंह पुत्र जीत सिंह वासी गुरसर जोधा, गोरा सिंह पुत्र सुखचैन सिंह वासी गुरसर जोधा, मंगल सिंह पुत्र पंक्षीराम, अर्जुन राम पुत्र माना राम वासी काला टिब्बा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकार वकील जोसन व पंजाब पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गौ एक्ट के मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 के एएसआई मनजीत सिंह, एएसआई बलविंद्र सिंह दौराने गश्त हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे कि सामने से एक ट्रक आरजे14-1जी 7377 आता दिखाई दिया। ट्रक को रोक कर तलाशी ली तो ट्रक में से 15 गोधे, 3 गाय व एक मृत गाय मिली। मृत गाय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा नं.2, 9.1.2016 गौ एक्ट आईपीसी के तहत चारों आरोपियों जरनैल सिंह पुत्र जीत सिंह वासी गुरसर जोधा, गोरा सिंह पुत्र सुखचैन सिंह वासी गुरसर जोधा, मंगल सिंह पुत्र पंक्षीराम, अर्जुन राम पुत्र माना राम वासी काला टिब्बा के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक को अपने कब्जे में लिया। न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने इस मामले में फैसला देेते हुए चारों आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। समाजसेवी राजू चराया, रजत लूथरा, संजय उर्फ राजू, शर्मा पत्रकार सत्यनारायण शर्मा ने फैसले की इस फैसले की प्रशंसा की है।
फोटो:3 पुलिस पार्टी व आरोपी।
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