पंजाब 17 अप्रैल 2024*मैडम का पर्स छीनने वाले दो आरोपी सुखदीप सिंह व जशप्रीत ङ्क्षसह को 5-5 साल की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर 17 अप्रैल (शर्मा, सोनू, लोकेश शर्मा):जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जपिन्द्र ङ्क्षसह की अदालत ने लूटपाट करने वाले दो आरोपी सुखदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह वासी गुरू कृपा कालोनी व जशप्रीत सिंह पुत्र सुखविन्द्र ङ्क्षसह वासी गली नं 10 पंजपीर नगर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा नगर थाना पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मदेनजर रखते हुए सुखदीप सिंह व जशप्रीत ङ्क्षसह को लूटपाट के मामले में दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार मैडम करन के ब्यानों के आधार पर उसका पर्स छीनने कर फरार होने के आरोप में मुकदमा नं 192, 17-11-18 भादस की धारा 379बी , 411 आईपीसी के तहत सुखविन्द्र ङ्क्षसह व जसप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
फोटो नं 1, पुलिस पार्टी व फाईल फोटो आरोपी
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