पंजाब 15 दिसंबर 2023* शादी से इंकार करने के व बलात्कार के आरोपी उदेश कुमार की जमानत मंजूर
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की ख़ास ख़बर, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 15 दिसंबर 2023* शादी से इंकार करने के व बलात्कार के आरोपी उदेश कुमार की जमानत मंजूर
अबोहर, 15 दिसम्बर (शर्मा/सोनू) : जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत में शादी से इंकार करने व बलात्कार करने के आरोपी उदेश कुमार पुत्र रामकुमार वासी राधेवाला चक के वकील संदीप बजाज ने उदेश कुमार की जमानतयाचिका दायर कर अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी उदेश कुमार की जमानत को मंजूर किया। उल्लेखनीय है कि थाना बहाववाला पुलिस ने रितु (काल्पनिक नाम) के साथ प्यार का नाटक किया। फिर दोनों ने मंगनी करवाई। उसके बाद उदेश कुमार उसे घुमाने के बहाने हिल स्टेशन ले गया जहां उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। इसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया। थाना बहाववाला पुलिस ने लड़की के बयानों पर मुकदमा नं.124, 2.12.22, भांदस की धारा 417, 376, 66ई आईटी एक्ट के तहत युवक उदेश पुत्र रामकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो: 2, पुलिस पार्टी व आरोपी।

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